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असीमानंद की जमानत का विरोध नहीं करेगी NIA

Tue, 11 Aug 2015 07:11 PM IST
Updated Tue, 11 Aug 2015 07:11 PM IST
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Samjhauta blast: NIA not to challange conditional bail to Swami Aseemananda

समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के दोषी स्वामी असीमानंद की सशर्त जमानत का नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी(एनआईए) विरोध नहीं करेगी। इनको पिछले साल ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया था।

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गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि असीमानंद की विशेष अनुमति याचिका के खिलाफ एजेंसी को कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी।
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पाक दर्ज करा सकता है विरोध

Samjhauta blast: NIA not to challange conditional bail to Swami Aseemananda

एजेंसी के इस फैसले के बाद यह इस बात की भी संभावना है कि इसी महीने दोनों देशों के बीच होने वाले एनएसए स्तर के बैठक में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले साल 28 अगस्त को ही स्वामी असीमानंद को सशर्त जमानत देने की मंजूरी दे दी थी लेकिन कोर्ट ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि इस साल 21 मई को जारी की। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पराठिभाई चौधरी ने एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए सदन को इस बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि असीमानंद की विशेष जमानत याचिका के खिलाफ एनआईए के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है इसलिए एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को चुनौती नहीं देगी।

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