सलमान-शाहरुख के खिलाफ बहस पूरी, 24 को होगी सुनवाई
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अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान द्वारा काली मां के मंदिर में जूते पहनकर जाने की शिकायत के वाद में सोमवार को स्पेशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में बहस पूरी हो गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए पत्रावली 24 जनवरी के लिए रिजर्व कर ली है।
वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी भरत राजपूत ने गिरजा शर्मा अधिवक्ता की तरफ से स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में धारा 295, 295ए, 153 ए आईपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसमें अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के अलावा वाई कोम 18 मीडिया कंपनी और यू ट्यूब के सीईओ और बिग बॉस के डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड को प्रतिवादी बनाया गया।
धार्मिक भावनाओं को ठेस
प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि विगत 20 दिसंबर 2015 की रात कलर्स चैनल पर बिग बोस कार्यक्रम में एक दृश्य में अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान को जूते पहनकर काली मां के मंदिर में जाते हुए दिखाया गया।
उन्होंने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए संबंधित सभी पक्षों से आग्रह किया था कि इन दोनों अभिनेताओं के इस कृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बेहद ठेस पहुंच रही है, इसलिए इस दृश्य को न दिखाया जाए।
इसके बावजूद भी इसे दिखाया गया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर पत्रावली निर्णय के लिए 24 जनवरी के लिए रिजर्व कर ली है।