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कोर्ट में हाजिर हों सलमान खान
जोधपुर/एजेंसी
Updated Mon, 10 Dec 2012 09:13 PM IST
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बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। सलमान समेत पांच फिल्मी हस्तियों को एक अदालत ने 4 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है। इस दिन अदालत 14 साल पुराने ब्लैक बक शिकार मामले में इन पांचों के खिलाफ आरोप तय करेगी।
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वन्यजीव कानून, आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत निचली अदालत ने सलमान और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। सलमान के अलावा सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम, दुष्यंत सिंह और दिनेश गवरे के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे। इसके खिलाफ इन लोगों ने समीक्षा याचिका दायर की थी।
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बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि समीक्षा याचिका पर सत्र अदालत ने सलमान खान के खिलाफ लगाई गई आर्म्स एक्ट की धारा 27 (अवैध तरीके से हथियार रखना) और आईपीसी की धारा 148 (घातक हथियारों से उपद्रव करना) हटा ली थी। इसके अलावा अन्य के खिलाफ लगाई गई वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 (वन्यजीवन को नुकसान पहुंचाना) और आईपीसी की 147 (दंगों के दंड) और 149 (अवैध तरीके से जमा होना) हटा ली थीं।
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सारस्वत ने बताया कि राजस्थान सरकार ने वहां के हाईकोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसने सलमान के मामले में सत्र अदालत के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन अन्य लोगों के खिलाफ धारा 149 फिर से लगा दी। मामले के मुताबिक 1 अक्तूबर, 1998 की रात जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो ब्लैक बक का शिकार किया गया था। यह शिकार बॉलीवुड फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान किया गया था।
अब नए आरोपों के साथ निचली अदालत में इस मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने 4 फरवरी को सभी आरोपियों को नए आरोप सुनने के लिए पेश होने को कहा है। मालूम हो कि सभी आरोपी इससे पहले 19 जून, 2006 को निचली अदालत में पेश हुए थे। लेकिन इसके बाद बचाव पक्ष और राज्य सरकार की ओर से समीक्षा याचिका दायर करने के चलते मुकदमे की सुनवाई लटक गई।
क्या है मामला
1 अक्तूबर, 1998 की रात जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो ब्लैक बक का शिकार किया गया था।
दो मामलों में हो चुकी है सलमान को सजा
सलमान खान को भावड में 26 सितंबर, 1998 को दो चिंकारा के शिकार के मामले में 1 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा उन्हें मठानिया के घोड़ा फार्म में एक ब्लैक बक के शिकार के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। इन दोनों ही मामलों में सजा को सलमान और राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है।