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हिट एंड रन: सलमान की आरोप खारिज करने की गुहार

Wed, 06 Mar 2013 08:39 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Wed, 06 Mar 2013 08:39 PM IST
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salman khan hit and-run case

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने 2002 के हिट एंड रन केस में अपने ऊपर लगे गैर इरादतन हत्या के आरोप को हटाने की अपील की है।

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सलमान ने बुधवार को सेशन कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की। हालांकि जज ने सलमान के वकील से उलटे पूछ लिया कि क्या आपको लगता है कि इस याचिका पर विचार करना उनके क्षेत्राधिकार में आता है।
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हाल ही में बांद्रा कोर्ट ने आदेश जारी कर सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के तहत मामला दर्ज करने को कहा था। इसके तहत सलमान को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।
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इससे पहले उन पर लापरवाही (धारा 304, पार्ट 2) का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी अधिकतम सजा दो साल है। सलमान ने बांद्रा कोर्ट के इस फैसले को कानूनी रूप से खराब बताते हुए इसे रद्द करने की अपील की है।

हालांकि सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशन जज एएन पाटिल ने उनके वकील अशोक मुंदारगी से पूछा कि आप उन्हें बताएं कि इस याचिका पर सुनवाई करना उनके क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं।

जज ने कहा कि सेशन कोर्ट ने केस को ट्रायल के लिए रेफर कर दिया है, तो बांबे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए।

सलमान के वकील ने आग्रह किया कि मजिस्ट्रेट अपना अंतिम निर्णय सुना चुके हैं और यह अंतरिम नहीं है क्योंकि उन्होंने 17 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद धारा 304 पार्ट 2 को हटाकर सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज करने को कहा था।


कानून में प्रावधान है कि सलमान सेशन कोर्ट में रिविजन याचिका दायर कर सकते हैं। बाद में सेशन कोर्ट ने सुनवाई 8 मार्च तक टाल दी है। इसी दिन सलमान की याचिका को स्वीकार करने पर फैसला लिया जाएगा।

अगर कोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देती है, तो सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ धारा 304 के तहत ही मुकदमा चलेगा। हालांकि सलमान ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।

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