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सलमान को राहत, 'हिट एंड रन' की सुनवाई टली

Mon, 25 Mar 2013 11:42 AM IST
मुंबई/इंटरनेट डेस्क
मुंबई/इंटरनेट डेस्क Updated Mon, 25 Mar 2013 11:42 AM IST
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salman khan gets relief in hit and run case hearing

2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस केस की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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मजिस्ट्रेट की अदालत से केस ट्रांसफर होने के बाद यह मामला पहली बार सेशन कोर्ट में आया है। सेशन कोर्ट में सलमान खान से संबंधित मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई होनी थी।
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सलमान के वकील का कहना है कि मजिस्ट्रेट इस बात पर गौर नहीं कर सके कि अभिनेता का इरादा न तो लोगों की हत्या करने का था और न ही उसे इसकी जानकारी थी कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो सकती है या जख्मी हो सकता है।
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मजिस्ट्रेट ने सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया था।

वर्तमान में 47 वर्षीय सलमान के खिलाफ धारा 304 (1) के तहत लापरवाही से ड्राइविंग का मामला चल रहा है, जिसकी अधिकतम सजा दो साल है। मगर गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304 (2) के तहत सलमान को दस साल की अधिकतम सजा हो सकती है।

क्या था मामला
28 सितंबर, 2002 को सलमान खान ने बांद्रा की एक बेकरी में कथित तौर अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर घुसा दी थी। इस दौरान बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे।


हालांकि सलमान के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू होने में चार साल लग गए और 2006 में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकी। इस बीच पुलिस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने सलमान को बचाने के लिए जानबूझकर सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले को लटकाए रखा।

विवादों के ‘खान’
--मार्च, 2002 में पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने सलमान के खिलाफ परेशान करने का मामला दर्ज कराया।
--सितंबर, 2002 में हिट एंड रन मामला।
--फरवरी, 2006 में चिंकारा के शिकार के मामले में राजस्थान की एक अदालत ने एक साल की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
--अप्रैल, 2006 में फिर पांच साल की सजा सुनाई गई। जमानत से पहले कई दिन जोधपुर जेल में बिताए।
--जुलाई, 2012 में काले हिरण के शिकार को लेकर हाईकोर्ट ने किए आरोप तय।

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