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चिंकारा शिकार मामले में सलमान और सैफ को राहत

Thu, 24 Jan 2013 07:56 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Thu, 24 Jan 2013 07:56 PM IST
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salman Khan gets relief in black buck shooting case

जोधपुर के पास 15 साल पहले काले हिरन (चिंकारा) के शिकार के मामले में सलमान खान सहित पांच बॉलीवुड अभिनेता व अभिनेत्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

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इन सभी के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से दंगा करने का मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला आरोपियों के खिलाफ नहीं बनता।
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जस्टिस पी सदाशिवम्, जस्टिस जेएस खेहर व जस्टिस विक्रमजीत सेन की पीठ ने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ दंगा करने के आरोप खत्म करने के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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पीठ ने कहा कि पांचों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत सभी आरोप बरकरार हैं। सेशन कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 146 और 147 के तहत इन सभी को दंगा करने और दंगे के लिए सजा देने संबंधी आरोपों से मुक्त कर दिया था जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ ये आरोप गलत तरीके से हटाया गया है क्योंकि हिंसा का इस्तेमाल संपत्ति व पशुओं जैसे किसी मामले में भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हिंसा सिर्फ मनुष्य के खिलाफ की गई हो। हालांकि पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को अस्वीकार कर दिया।


गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि सलमान के खिलाफ वन्यजीव कानून की धारा 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत मुकदमा चलेगा। वन्य जीव कानून की धारा 51 के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन साल की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

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