सलमान के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को करनी होगी कड़ी मशक्कत
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महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए दरकिनार करने की गुहार की है।
राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को करीब पौने घंटे तक पक्ष रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न तो फिर से खोलने पर निर्णय लिया और न ही सलमान को नोटिस जारी किया। अब मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 12 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा किया कि सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर महाराष्ट्र सरकार को मशक्कत करनी होगी।
न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने करीब 45 मिनट दलील सुनने के बाद कहा कि हम अब तक यह नहीं सोच पाए हैं कि अपील को एडमिट किया जाए या नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह अपील बरी किए जाने के खिलाफ है।
सलमान हिट एंड रन केस
यह बात दीगर है कि ऐसे कुछ ही मामले हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील को एडमिट किया है और बहुत कम मामलों में बरी करने के फैसले को पलटा गया है।
राज्य सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत को संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने की अपार शक्ति है। यह मामला बरी का नहीं बल्कि दोष सिद्धि को पलटने का है।