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सलमान के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को करनी होगी कड़ी मशक्कत

Sat, 06 Feb 2016 09:27 AM IST
Updated Sat, 06 Feb 2016 09:27 AM IST
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salman khan Appeal hit and run case

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए दरकिनार करने की गुहार की है।

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राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को करीब पौने घंटे तक पक्ष रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न तो फिर से खोलने पर निर्णय लिया और न ही सलमान को नोटिस जारी किया। अब मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 12 फरवरी को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा किया कि सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर महाराष्ट्र सरकार को मशक्कत करनी होगी।

न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने करीब 45 मिनट दलील सुनने के बाद कहा कि हम अब तक यह नहीं सोच पाए हैं कि अपील को एडमिट किया जाए या नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह अपील बरी किए जाने के खिलाफ है।
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सलमान हिट एंड रन केस

salman khan Appeal hit and run case

यह बात दीगर है कि ऐसे कुछ ही मामले हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील को एडमिट किया है और बहुत कम मामलों में बरी करने के फैसले को पलटा गया है।

राज्य सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत को संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने की अपार शक्ति है। यह मामला बरी का नहीं बल्कि दोष सिद्धि को पलटने का है।

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