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मालेगांव बम धमाका कांड में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इलाज टाटा मेमोरियल अस्पताल में कराने को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जानकारी मांगी है। जस्टिस आरसी चव्हाण ने साध्वी को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने के प्रार्थनापत्र पर भी पांच फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यदि एनआईए को इस जमानत पर कोई एतराज हो तो उसे बताने के लिए कहा है।
एनआईए की वकील रोहिणी सालियन ने कहा कि यदि वे शहर के अच्छे सरकारी अस्पताल में उनका इलाज कराना चाह रहे हैं तो साध्वी को वहां भर्ती होना चाहिए। पुलिस उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराएगी। इस पर साध्वी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उनकी मुवक्किल बेहतर इलाज के लिए जमानत चाह रही हैं। वह पुलिस की अभिरक्षा में इलाज नहीं कराना चाह रही हैं। साध्वी को स्तन कैंसर है।
इससे पहले कोर्ट ने पहले कहा था कि साध्वी की तबियत ठीक नहीं है इसलिए यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे गायब नहीं हो सकतीं। ऐसे मामलों में अक्सर जमानत दे दी जाती है। जज ने एनआईए से पूछा था कि आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं कि नहीं।
मालेगांव बम धमाका कांड में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इलाज टाटा मेमोरियल अस्पताल में कराने को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जानकारी मांगी है। जस्टिस आरसी चव्हाण ने साध्वी को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने के प्रार्थनापत्र पर भी पांच फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यदि एनआईए को इस जमानत पर कोई एतराज हो तो उसे बताने के लिए कहा है।
एनआईए की वकील रोहिणी सालियन ने कहा कि यदि वे शहर के अच्छे सरकारी अस्पताल में उनका इलाज कराना चाह रहे हैं तो साध्वी को वहां भर्ती होना चाहिए। पुलिस उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराएगी। इस पर साध्वी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उनकी मुवक्किल बेहतर इलाज के लिए जमानत चाह रही हैं। वह पुलिस की अभिरक्षा में इलाज नहीं कराना चाह रही हैं। साध्वी को स्तन कैंसर है।
इससे पहले कोर्ट ने पहले कहा था कि साध्वी की तबियत ठीक नहीं है इसलिए यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे गायब नहीं हो सकतीं। ऐसे मामलों में अक्सर जमानत दे दी जाती है। जज ने एनआईए से पूछा था कि आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं कि नहीं।