{"_id":"87dfe018-697a-11e2-93f9-d4ae52bc57c2","slug":"sadhvi-bail-was-denied-by-nia","type":"story","status":"publish","title_hn":"साध्वी की जमानत के लिए एनआईए से जानकारी मांगी","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
साध्वी की जमानत के लिए एनआईए से जानकारी मांगी
मुंबई/एजेंसी
Updated Tue, 29 Jan 2013 12:31 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मालेगांव बम धमाका कांड में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इलाज टाटा मेमोरियल अस्पताल में कराने को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जानकारी मांगी है। जस्टिस आरसी चव्हाण ने साध्वी को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने के प्रार्थनापत्र पर भी पांच फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यदि एनआईए को इस जमानत पर कोई एतराज हो तो उसे बताने के लिए कहा है।
विज्ञापन
एनआईए की वकील रोहिणी सालियन ने कहा कि यदि वे शहर के अच्छे सरकारी अस्पताल में उनका इलाज कराना चाह रहे हैं तो साध्वी को वहां भर्ती होना चाहिए। पुलिस उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराएगी। इस पर साध्वी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उनकी मुवक्किल बेहतर इलाज के लिए जमानत चाह रही हैं। वह पुलिस की अभिरक्षा में इलाज नहीं कराना चाह रही हैं। साध्वी को स्तन कैंसर है।
विज्ञापन
इससे पहले कोर्ट ने पहले कहा था कि साध्वी की तबियत ठीक नहीं है इसलिए यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे गायब नहीं हो सकतीं। ऐसे मामलों में अक्सर जमानत दे दी जाती है। जज ने एनआईए से पूछा था कि आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं कि नहीं।
विज्ञापन