फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   reserved petition against appointment of high court judge

हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

Mon, 21 Jan 2013 10:55 PM IST
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 21 Jan 2013 10:55 PM IST
विज्ञापन
reserved petition against appointment of high court judge

अदालत की फाइल में कथित रूप से भगोड़ा घोषित कर दिए गए व्यक्ति को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एनवी रमन्ना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली। याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में भगोड़ा घोषित कर दिए गए रमन्ना को राजनीतिक दबाव के चलते जज नियुक्त किया गया है।

विज्ञापन

 
जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस रंजना देसाई की पीठ ने जस्टिस रमन्ना की नियुक्ति के खिलाफ एम मनोहर रेड्डी की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी की। याचिका में कहा गया है कि जस्टिस रमन्ना न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के समय भगोड़े थे। 1981 में दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। नागार्जुन विश्वविद्यालय में छात्र रहते हुए उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी गैर-जमानती वॉरंट तामील न होने पर उन्हें अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed