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रशीद मसूद की राज्यसभा सदस्यता खत्म
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 21 Oct 2013 04:08 PM IST
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भ्रष्टाचार मामले में सजा होने के कारण कांग्रेस नेता रशीद मसूद की राज्यसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है।
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राज्यसभा सचिवालय ने सोमवार को कहा कि मसूद की सदस्यता एक अकटूबर 2013 से समाप्त कर दी गई है, जिस दिन से अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी।
मसूद को 22 साल पुराने मेडिकल भर्ती घोटाले में दिल्ली की एक अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी।
रशीद मसूद सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यसभा सदस्यता खोने वाले पहले राजनेता हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को आदेश दिया था कि दो साल से ज्यादा सजा पा चुके सांसद और विधायक चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे और उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी।
साथ ही अब इसकी तलवार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा पर भी लटक रही है। लोकसभा ने इन्हें भी अयोग्य करार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लालू यादव और शर्मा को चारा घोटाले में सजा मिल चुकी है।
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क्या था मामला
काजी रशीद मसूद को 22 साल पुराने एमबीबीएस सीट घोटाला मामले में सितंबर में दोषी पाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में 16 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई थी। मसूद को चार साल की सजा सुनाई गई और 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया था।
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घोटाले के समय रशीद मसूद केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। इस मामले में 1990-91 के शैक्षिक सत्र में केंद्रीय पूल से त्रिपुरा के लिए आवंटित सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्रों को एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में दाखिला दिलाकर फर्जीवाड़ा किया गया था।
दस साल तक चुनाव से बाहर
सीबीआई ने मसूद की अयोग्यता के लिए पिछले हफ्ते राज्यसभा को औपचारिक तौर पर संदेश भेजा था और महाधिवक्ता जीई वाहनवती की सलाह के बाद यह फैसला ले लिया गया।
अब रशीद मसूद दस साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि नियमों के मुताबिक सजा पा चुके विधायक या सांसद सजा खत्म होने के छह साल तक अयोग्य ही माने जाते हैं।