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रेप पीड़ितों, घायलों को तुरंत मिले इलाजः हाईकोर्ट

Fri, 01 Feb 2013 12:02 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Fri, 01 Feb 2013 12:02 AM IST
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rape victims injured were immediately treatment

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को रेप पीड़ितों और सड़क दुर्घटना में घायलों का तुरंत उपचार करने के लिए निर्देश देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि वे अपने मातहतों को निर्देश दें कि वे ऐसे मामलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं ताकि पीड़ित को तुरंत उपचार मिल सके।

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मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन और  न्यायमूर्ति वीके जैन की पीठ ने दिल्ली गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि पीड़िता को पास के अस्पताल की बजाय दूर स्थित सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।
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पीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वे किसी भी हालत में रेप पीड़ित व सड़क दुर्घटना में घायलों को दाखिल करने से मना नहीं करेंगे। सभी को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे।
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पीठ ने पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि वे भी सभी पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी करें कि ऐसे मामलों के पीड़ितों को दूर के सरकारी अस्पताल की अपेक्षा आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाएं ताकि उन्हें प्राथमिक उपचार तुरंत मिल सके। पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई अस्पताल भर्ती करने से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।


इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने पीठ को बताया कि पूरे पीसीआर सिस्टम को बदल दिया गया है। पीसीआर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाए ताकि उनकी सही स्थिति का पता चल सके। पीठ 16 दिसंबर को 23 वर्षीय युवती से गैंगरेप मामले में स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रही है।

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