{"_id":"90240bb0-5501-11e2-9941-d4ae52bc57c2","slug":"rape-victim-would-give-compensation","type":"story","status":"publish","title_hn":"निर्बल वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
निर्बल वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Wed, 02 Jan 2013 10:56 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बलात्कार पीड़िता को नए वित्तीय वर्ष से सरकार आर्थिक सहायता देगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। नई योजना से संबंधित ब्योरा एकत्र करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। यह योजना अप्रैल से लागू की जा सकती है।
विज्ञापन
हालांकि मंत्रालय ने सभी बलात्कार पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया था लेकिन योजना आयोग ने इसे खारिज करते हुए बीपीएल श्रेणी के पीड़ित तक के लिए सीमित कर दिया। आयोग का मानना है कि कई लोग इसे लेने से कतरा सकते हैं। जबकि संभ्रांत वर्ग के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है। यह सहायता उनके लिए होनी चाहिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
विज्ञापन
मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का एक प्रावधान है।
विज्ञापन