फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   ranjit sinha.

रंजीत सिन्हा को जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकती है सरकार

Sun, 23 Nov 2014 02:23 AM IST
गुंजन कुमार/अमर उजाला, नई दिल्ली
गुंजन कुमार/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 23 Nov 2014 02:23 AM IST
विज्ञापन
ranjit sinha.

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की फजीहत के बावजूद इस्तीफा नहीं देने के फैसले पर आमादा सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को सभी जिम्मेदारी से मुक्त करने विकल्प पर विचार कर रही है।

विज्ञापन


कार्मिक सचिव और गृह सचिव ने सरकार को सुझाया है कि रंजीत सिन्हा के कार्यकाल के बचे दस दिन के लिए कामकाज की जिम्मेदारी एजेंसी के नंबर-2 विशेष निदेशक अनिल सिन्हा को सौंपी जा सकती है। रंजीत सिन्हा को टूजी जांच से हटाने के आदेश के बाद सरकार पर सीबीआई की साख बचाने का जबरदस्त दबाव है।
विज्ञापन


सरकार की मुसीबत है कि चौतरफा निंदा के बावजूद सिन्हा खुद इस्तीफा नहीं दे रहे। सीबीआई निदेशक पद की निश्चित अवधि होने की तकनीकी वजह से सरकार कानूनी तौर पर उन्हें जबरन हटा भी नहीं सकती। ना ही उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने को कहा जा सकता है। सरकार सिन्हा के बचे कार्यकाल के गुजर जाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन किसी निदेशक को ही जांच से दूर रहने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद सरकार पर उदासीन रहने के आरोप लगने लगे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार की दूसरी मुसीबत है कि बिना लोकपाल कानून में संशोधन किए नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में बड़ी अड़चन है। हालांकि 24 नवंबर से शुरु होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार सीबीआई नियुक्ति पैनल में विपक्ष के नेता की अनिवार्यता संबंधी अड़चन को दूरकरने के लिए संशोधन लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राज्यसभा में वोट के समीकरण के मद्देजनर यह उतना आसान नहीं होगा।


गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस के पास इतनी भी सीटें नहीं है कि उसे विपक्ष के नेता का पद मिले। सरकार के पास संशोधन के लिए सिर्फ दस दिन है क्योंकि सिन्हा का कार्यकाल 2 दिसंबर तक ही है। ऐसे में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कुछ दिन के लिए अटक सकती है। इस वजह से भी सीबीआई का कार्यभार अनिल सिन्हा को सौंपा जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed