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राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं, सरकार की याचिका खारिज

Wed, 29 Jul 2015 11:19 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 29 Jul 2015 11:19 PM IST
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rajiv's murderer's should not executed , govt plea rejected

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए तीन लोगों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुहर लगा दी। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व फैसले में फेरबदल से इनकार किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने गत फरवरी में दिए शीर्ष अदालत द्वारा दिए फैसले को बदलने की गुहार की थी। सरकार का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
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सरकार ने क्यूरेटिव याचिका में कहा था कि दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने से पहले पीड़ितों का पक्ष नहीं सुना गया।

गत वर्ष फरवरी महीने में दया याचिकाओं के निपटारे में 11  वर्ष की देरी होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों संथन, मुरुगन और पेरारीवालन की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

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