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रेल घूसकांड: फरार आरोपी गर्ग ने किया समर्पण
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2013 11:14 PM IST
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रेल घूसकांड मामले में पंचकूला के फरार व्यवसायी अजय गर्ग ने मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने गर्ग को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।
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फरार चल रहे अजय गर्ग ने पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश स्वर्णा कांता शर्मा के समक्ष समर्पण किया।
गर्ग के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल फरार नहीं है और मीडिया के जरिए ही उसको पता चला है कि मामले में उसका नाम आया है। उन्होंने अदालत से गर्ग को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आग्रह किया।
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वहीं, अदालत में पेश जांच अधिकारी ने गर्ग से 10 मिनट पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ सरकारी वकील अक्षय गौतम ने अदालत को बताया कि इस पूरे षड्यंत्र में अजय गर्ग पूरी तरह से लिप्त था और वह रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला के लिए काम करता था।
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साथ ही वह संदीप गोयल के भी संपर्क में था। फोन रिकार्ड से स्पष्ट है कि उसने भी रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश को सदस्य (इलेक्ट्रिकल) बनवाने का आश्वासन दिया था। मामले में उससे भी पूछताछ जरूरी है, अत: उसे पांच दिन की रिमांड पर दिया जाए।
सिंगला समेत तीन की रिमांड अवधि बढ़ी
दूसरी तरफ रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला समेत सात अभियुक्तों की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे और जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आरोपी उनके बीच रिश्वत को लेकर हुई फोन कॉल के संबंध में विपरीत तथ्य रख रहे हैं।
मामले में गिरफ्तार रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश को सोमवार को ही रिमांड पर लिया गया था और सभी आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है ताकि पूरे तथ्य सामने आ सकें। इसलिए विजय सिंगला, संदीप गोयल व मंजूनाथ की भी पांच दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई जाए।
वहीं आरोपी राहुल यादव, समीर संधीर, धर्मेंद्र व विवेक कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए क्योंकि इनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। अदालत ने सिंगला समेत तीन की भी रिमांड अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी।
वहीं, अदालत ने चार अन्य को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।