फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   rail ticket refund your misconceptions away!

रेल टिकट के रिफंड पर दूर करें अपनी गलतफहमी!

Tue, 25 Feb 2014 02:22 PM IST
Updated Tue, 25 Feb 2014 02:22 PM IST
विज्ञापन
rail ticket refund your misconceptions away!

रेलवे के कंफर्म और आरएसी टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव पर जारी सर्कुलर से पूरे विभाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

विज्ञापन


रेलवे बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा है कि टिकटों के रिफंड के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेन छूटने के बाद दो घंटे तक यात्री रिफंड ले सकते हैं।

यदि रात्रि का समय होने अथवा किसी अन्य कारण से रिजर्वेशन काउंटर बंद है तो अगले दिन सुबह यात्री टिकट काउंटर खुलने पर दो घंटे के अंदर टिकट रिफंड कर सकते हैं।
विज्ञापन

रेलवे के पुराने नियम ही लागू होंगे

rail ticket refund your misconceptions away!

रेलवे बोर्ड की ओर से 21 फरवरी को जारी सर्कुलर संख्या 6 में कहा गया है कि रेलवे रिफंड के लिए तय मानकों में पहली मार्च से नान टर्न अप पैसेंजर तथा ग्रुप टिकट में कम सदस्यों को हटाने का फैसला लिया गया है। अब रेलवे बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं कि पहली जुलाई 2013 से लागू संशोधित नियमों के आधार पर रिफंड मिलता रहेगा।

जुलाई 2013 में रिफंड के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया गया था बस पुराने नियमों में ही कई बदलाव किए गए थे। जुलाई 2013 में रिफंड पाने वाले लोगों के कैटेगरी के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

अब इस कैटेगरी से दो श्रेणी को हटाने का फैसला लिया गया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी अभी भी यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि ग्रुप में यदि कुछ सदस्य यात्रा नहीं करते हैं तो रिफंड मिलेगा या नहीं। मिलेगा तो किस तरह, क्योंकि जुलाई 2013 के संशोधन में इसका कोई जिक्र नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed