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रिटायर होते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी 'जरूरी सलाह'

Thu, 15 Jan 2015 08:27 PM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Thu, 15 Jan 2015 08:27 PM IST
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prevent criminals from contesting elections

मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का सुझाव दिया है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को संपत ने यह भी कहा कि आयोग पेड न्यूज के खतरे को भी खत्म करना चाहता है, जिससे कि चुनाव में सभी को एक समान मौका मिल सके।

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मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बृहस्पतिवार को रिटायर हुए संपत ने कहा कि आयोग ने पांच साल से अधिक की सजा हो सकने वाले अपराधों में अदालत में आरोप तय हो जाने के बाद उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का सुझाव दिया है।
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आयोग का मानना है कि सजा हो जाने के बाद लोगों को अयोग्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आयोग ने सरकार को अपना सुझाव दे दिया है और अब सरकार को कानून में संशोधन के बारे में तय करना है।
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उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में यह एक सबसे पुरानी मांग है। पहले तो दोषी करार दिए जाने के बाद भी जनप्रतिनिधि फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर पद पर बने रहते थे। यह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो पाया। उन्होंने कहा कि आयोग का यह मानना है कि भविष्य में दोषी ठहराए जा सकने वाले व्यक्ति को क्यों चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के स्तर पर ही रोकना एक बेहतर कदम साबित हो सकता है।

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