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गोपाल कांडा की जमानतः 22 दिन बाद जागी दिल्ली पुलिस

Sat, 28 Sep 2013 12:00 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 28 Sep 2013 12:00 PM IST
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police have urged court to revoke bail of gopal kanda

दिल्ली पुलिस को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को अंतरिम जमानत मिलने के 22 दिन बाद याद आ गया कि वह जांच को प्रभावित कर सकता है।

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अब पुलिस ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर उसे मिली एक माह की अंतरिम जमानत रद्द करने का आग्रह किया है। अदालत ने कांडा व सहअभियुक्त अरुणा चड्डा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायमूर्ति जे.आर.मिढ्ढा ने कांडा व अरुणा को पुलिस के आवेदन पर एक अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

कांडा ने बृहस्पतिवार को ही निचली अदालत में अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया था जिस पर 1 अक्टूबर को सुनवाई तय है। कांडा को 13 माह जेल में रहने के बाद चार अक्टूबर तक के लिए एक माह की अंतरिम जमानत मिली थी।
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दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि कांडा प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने कहा निचली अदालत ने कांडा को अंतरिम जमानत प्रदान करने से पूर्व इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि कांडा की जमानत अर्जी पहले ही विभिन्न अदालतों में खारिज हो चुकी है।

उन्होंने कहा जिन परिस्थितियों में कांडा को जमानत प्रदान की गई है उन्हीं में कॉमनवेल्थ गेम घोटाला मामले में आरोपी सुरेश कलमाड़ी को जमानत प्रदान करने से इंकार किया जा चुका है।


इस मामले में सहअभियुक्त अरुणा चड्डा भी 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर है। दोनों को पुलिस ने पिछले वर्ष अगस्त माह में गिरफ्तार किया था।

गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार स्थित अपने निवास पर आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि कांडा उसे अपनी कंपनी में पुन: नौकरी पर आने के लिए परेशान कर रहा था और इसी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी।


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