सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को बड़ी राहत
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महिला जासूसी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की थी।
प्रदीप शर्मा ने याचिका में एक महिला के जासूसी का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि किसी 'साहेब' के इशारे पर गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने एक महिला की कथित जासूसी कराई थी।
इसी मामले में प्रदीप शर्मा ने पीएम मोदी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई थी।
प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रदीप शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि महिला के जासूसी का मामला उस वक्त सामने आया जब 'कोबरापोस्ट डॉट कॉम' और 'गुलैल डॉट कॉम' नाम के दो खोजी न्यूज़ पोर्टल ने आरोप लगाया था कि गुजरात के अधिकारियों ने एक महिला की जासूसी की थी।
साल 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे प्रदीप शर्मा के खिलाफ गुजरात में भ्रष्टाचार के छह मामले चल रहे हैं।