विपक्ष का नेता नियुक्त करने संबंधी याचिका खारिज
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लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्त करने को निर्देश देने की गुहार संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि विपक्ष का नेता न होने के कारण लोकपाल का गठन नहीं हो पा रहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने याचिका दाखिल करने वाले हंसराज जैन से सवाल किया कि आप इस मुद्दे पर कैसे जनहित याचिका दाखिल कर सकते है।
प्रभावित नेता आएं अदालत में
पीठ ने कहा कि जो राजनीतिक दल इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके नेता को
विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिल रहा है, उन्हें अदालत में आना चाहिए।
उनके पास पैसे हैं और पैरवीकार भी हैं। पीठ ने कहा कि गरीब व्यक्ति,
पर्यावरण या भ्रष्टाचार आदि मसले को जनहित याचिकाओं के द्वारा उठाया जा
सकता है।