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विपक्ष का नेता नियुक्त करने संबंधी याचिका खारिज

Tue, 16 Feb 2016 03:59 AM IST
Updated Tue, 16 Feb 2016 03:59 AM IST
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plea Dismissed regarding opposition leader

लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्त करने को निर्देश देने की गुहार संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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याचिका में कहा गया था कि विपक्ष का नेता न होने के कारण लोकपाल का गठन नहीं हो पा रहा है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने याचिका दाखिल करने वाले हंसराज जैन से सवाल किया कि आप इस मुद्दे पर कैसे जनहित याचिका दाखिल कर सकते है।

प्रभावित नेता आएं अदालत में

plea Dismissed regarding opposition leader

पीठ ने कहा कि जो राजनीतिक दल इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिल रहा है, उन्हें अदालत में आना चाहिए।

उनके पास पैसे हैं और पैरवीकार भी हैं। पीठ ने कहा कि गरीब व्यक्ति, पर्यावरण या भ्रष्टाचार आदि मसले को जनहित याचिकाओं के द्वारा उठाया जा सकता है।

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