फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   plea Dismissed regarding jalikattu in supreme court

जलीकट्टू पर प्रतिबंध को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज

Fri, 22 Jan 2016 05:29 AM IST
Updated Fri, 22 Jan 2016 05:29 AM IST
विज्ञापन
plea Dismissed regarding jalikattu in supreme court

तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में होने वाले जलीकट्टू (सांड़ को वश में करने का खेल) और बैलगाड़ी रेस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 2014 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का फेरबदल करने से इनकार किया है।

विज्ञापन


इस आदेश के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति वी गोपालगौड़ा और न्यायमूर्ति पीसी घोष की पीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश में फेरबदल का कोई कारण नहीं बनता।

समान बर्ताव पशुओं के लिए भी

plea Dismissed regarding jalikattu in supreme court

इससे पहले अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इज्जत से जीने का अधिकार व समान बर्ताव न केवल मनुष्यों तक सीमित है बल्कि पशुओं के लिए भी है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जलीकट्टू या इस तरह के अन्य खेलों से पशुओं को पीड़ा होती है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बीते सात जनवरी को अधिसूचना जारी कर जलीकट्टू और बैलगाड़ी रेस को एक बार फिर से इजाजत दे दी थी।

हालांकि इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed