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यूपीः शिक्षकों की भर्ती में फिर नया पेंच

Wed, 09 Jul 2014 08:01 PM IST
Updated Wed, 09 Jul 2014 08:01 PM IST
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plea against 29 thousand teacher vacancy

प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल परिषदीय विद्यालयों में 29 हजार से अधिक गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जारी चयन प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है।

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हालांकि न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है मगर कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी न किया जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है।
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14 जुलाई को सुनवाई

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अपील पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अनिल कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

याची के अधिवक्ता राधाकांत ओझा के मुताबिक मामला नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल दो याचिकाओं का है।

इसी मामले में एक याचिका पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी जबकि एक अन्य याचिका पर सरकार को दो माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क

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अपीलार्थियों का कहना है कि गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति में पचास फीसदी प्रोन्नति कोटा ही लगाया गया है जबकि कलावर्ग में सौ फीसदी प्रोन्नति कोटा है। यह नीति भेदभाव पूर्ण है इसलिए रद की जानी चाहिए।

मौजूदा समय में सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रारंभ कर दी है। दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए।

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