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दिल्ली में 22 नवंबर से नहीं मिलेंगे प्लास्टिक बैग

Mon, 29 Oct 2012 07:52 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Mon, 29 Oct 2012 07:52 AM IST
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plastic bags will be banned completely in delhi from november 22

दिल्ली में प्लास्टिक बैग पर 22 नवंबर से पूरी तरह रोक लग जाएगी। इसके उत्पादन, भंडारण, बिक्री, ट्रांसपोर्टेशन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत कोई भी दुकानदार खाद्य पदार्थ या अन्य सामग्री के लिए प्लास्टिक बैग नहीं देगा। पत्रिका की पैकिंग या निमंत्रण पत्र की पैकिंग में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है।

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अधिकतम सात साल तक की सजा
दिल्ली कैबिनेट ने इस साल 11 सितंबर को राजधानी में प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के फैसले पर मुहर लगाई थी। कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत अधिकतम सात साल तक की सजा या एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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अस्पताल में किया जा सकेगा इस्तेमाल
अधिसूचना बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1998 में निर्धारित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर लागू नहीं होगी। मसलन अस्पताल में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। कानून की मॉनिटरिंग करने के लिए कई अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, जो अपने-अपने इलाके में काम करेंगे।
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अधिकारी रखेंगे पैनी नजर
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव पाबंदी लागू करने पर पैनी नजर रखेंगे। सैंपल भरने के अधिकार जन स्वास्थ्य निरीक्षक व उच्च अधिकारी, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग के अधिकारी को दिए गए हैं।

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