{"_id":"4c1425de-c2d1-11e2-a4b2-d4ae52bc57c2","slug":"pin-found-in-chocolate-fine-of-30-thousand","type":"story","status":"publish","title_hn":"चॉकलेट में निकली पिन, 30 हजार का जुर्माना","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
चॉकलेट में निकली पिन, 30 हजार का जुर्माना
अगरतला/एजेंसी
Updated Wed, 22 May 2013 05:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो सचेत हो जाएं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको।
विज्ञापन
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के उपभोक्ता कोर्ट ने कैडबरी इंडिया लिमिटेड को एक शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये हर्जाना अदा करने को कहा है।
एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शिकायतकर्ता ने कंपनी की चॉकलेट खरीदी थी, जिसमें एक लोहे की पिन निकली थी।
खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2011 को एक व्यक्ति ने अपनी तीन वर्षीय बेटी के लिए कैडबरी चॉकलेट खरीदी थी, लेकिन जब वह उसे खाने लगी तो उसमें से एक लोहे की पिन थी।
इसके पश्चात उस व्यक्ति ने उपभोक्ता मंच में इसकी शिकायत कर दी। अधिकारी ने बताया कि सुनवाई के बाद पिछले हफ्ते पश्चिम त्रिपुरा जिले के उपभोक्ता मंच ने कैडबरी इंडिया लिमिटेड को एक महीने के अंदर शिकायर्ता को 30 हजार रुपये हर्जाना देने को कहा है।
विज्ञापन
मंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पिन के कारण चॉकलेट बच्ची के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी।