फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   pil for not to hang koli.

कोली की फांसी रोकने के लिए पीआईएल

Fri, 31 Oct 2014 02:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Fri, 31 Oct 2014 02:07 AM IST
विज्ञापन
pil for not to hang koli.

निठारी कांड में मृत्युदंड की सजा पाए सुरेंद्र कोली की फांसी रोक ने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा दाखिल की गई है।

विज्ञापन


इसमें कहा गया कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र कोली को फांसी देने में काफी विलंब किया गया। उनकी दया याचिका का निस्तारण काफी देर से हुआ।

याचिका में राष्ट्रपति और राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दया याचिका खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। सुरेंद्र कोली ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चार पेज का पत्र लिखा था जिसे पुनरीक्षण याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने गत 28 अक्तूबर 2014 को खुली अदालत में सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन


सुप्रीमकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका और राष्टपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद कोली की फांसी तय मानी जा रही है। पीआईएल में दया याचिका के दस्तावेज मांगाए जाने की मांग की गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed