सीएम फडनवीस पर जानकारी छुपाने का आरोप
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग को दिए शपथपत्र में जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया गया है।
फडणवीस के खिलाफ याचिका दायर की है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र नागपुर पश्चिम के रहने वाले एड. सतीश उके ने। उके ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33 (1) के तहत प्रत्याशी को अपने खिलाफ लगे आरोपों और कोर्ट में विचाराधीन मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से देनी होती है, फडणवीस ने ऐसा नहीं किया।
चुनाव अधिकारियों ने भी नामांकन पत्र स्वीकार करने से पहले इसकी गंभीरता से छानबीन नहीं की। याचिका में कहा गया है कि फडणवीस के खिलाफ फौजदारी के दो मामले विचाराधीन हैं। इन मामलों में फडणवीस ने जमानत ले रखी है।
फडणवीस पर दर्ज हैं कई मामले
उके का दावा है कि फडणवीस ने 26 सितंबर 2014 को नामांकन दाखिल किया था, जिसमें महानगरपालिका के दो लंबित मामलों का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
उके ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की ओर से अपराध की जानकारी छुपाने पर विधायकी रद्द किए जाने की बात कही गई है।
याचिकाकर्ता ने फडणवीस पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होने का जिक्र किया है। जिसमें धारा 217, 218, 220 (सत्ता का दुरुपयोग), धारा 425 (विश्वासघात), धारा 420, 466, 467, 468, 469, 470, 471 और 474 (फर्जी कागजात के उपयोग), धारा 109 (अपराध में सहयोग), धारा 506 (जान से मारने की धमकी) और धारा 34 (अपराध में सहभागी होना) शामिल हैं।