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नया फरमान: बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगा तेजाब
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2013 12:22 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार खाने के ठीक एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि तेजाब के नियमन के लिए नियम बनाए जाएंगे।
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इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को निर्धारित शर्तों का पालन करने पर ही तेजाब खरीदने की अनुमति होगी।
केंद्र सरकार ने कहा कि तेजाब की खरीद करने वालों को फोटो पहचान पत्र पेश करना जरूरी होगा जिस पर उनका पता भी लिखा हो। इसके अलावा उन्हें अपना फोन नंबर भी देना होगा।
सरकार ने कहा कि तेजाब की बिक्री के फुटकर विक्रेताओं के लिए लाइसेंस सिस्टम लाया जाएगा।
सरकार ने जस्टिस आरएम लोढ़ा के समक्ष तेजाब की बिक्री के नियमन के संबंध में हलफनामा और तैयार किया गया ड्राफ्ट पेश किया।
पीठ ने सरकार की ओर से दी गई सूचना पर मामले की सुनवाई को बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दिया है।
अदालत इस मसले पर तेजाब हमले की पीड़ित लक्ष्मी की ओर से 2006 में दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही है।
सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि तेजाब हमलों के मामले इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि तेजाब आसानी से लोगों को मिल जाता है।
तेजाब की फुटकर बिक्री को लेकर अंतरिम आदेश जारी करना जरूरी प्रतीत होता है। तब सॉलिसिटर जनरल की ओर से पीठ के समक्ष ड्राफ्ट सहित हलफनामा पेश किया।
याद रहे कि नाबालिग लक्ष्मी पर तीन युवकों ने नई दिल्ली की तुगलक रोड पर तब तेजाब फेंका था जब पीड़िता ने उनमें से एक युवक के साथ विवाह करने से इंकार कर दिया था।
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