फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   petition against appointment of dalbir singh suhag

सेना प्रमुख की नियुक्ति में फिर फंसा पेंच

Thu, 19 Jun 2014 03:31 PM IST
Updated Thu, 19 Jun 2014 03:31 PM IST
विज्ञापन
petition against appointment of dalbir singh suhag

लोकसभा चुनाव में हार से पहले यूपीए-2 सरकार की ओर से सेना के अगले प्रमुख बनाए गए दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

विज्ञापन


सेना प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने की है, जिन्होंने सेना उप प्रमुख सुहाग को आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किए जाने को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


उनकी ओर से ही सर्वोच्च अदालत में सुहाग को सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने के खिलाफ आवेदन किया गया है।

यूपीए सरकार ने लिया था नियुक्ति का फैसला

petition against appointment of dalbir singh suhag

सुहाग को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किए जाने का विवादित फैसला भाजपा के कड़े विरोध के बावजूद 13 मई को यूपीए-2 सरकार ने लिया था। जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में महज तीन दिन शेष थे।

सुहाग नए सेना प्रमुख के तौर पर एक अगस्त को पद संभालेंगे। दस्ताने ने सुहाग को आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किए जाने संबंधी चयन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उस याचिका पर शीर्षस्थ अदालत नोटिस भी जारी कर चुकी है और जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्र में आई भाजपा सरकार ने राज्यमंत्री बनाए गए पूर्व जनरल वीके सिंह के फैसले को गलत ठहरा दिया।

याचिका में क्या है?

petition against appointment of dalbir singh suhag

हालांकि सुहाग को नियुक्त किए जाने को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली स्पष्ट कर चुके हैं कि 13 मई के निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च अदालत से हालांकि दस्ताने ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत के लिए उनकी फाइल को चयन समिति के समक्ष रखा ही नहीं गया।

उनका तर्क है कि सुहाग की योग्यता इस आधार पर कटघरे में थी, क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक विजिलेंस जांच लंबित थी।

विज्ञापन

याचिका पर सरकार को नोटिस

petition against appointment of dalbir singh suhag

सुप्रीम कोर्ट ने दस्ताने की याचिका पर सरकार को नोटिस कर दिया था। इसके बाद दस्ताने को सुहाग को सेना प्रमुख बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए अगले कदम को चुनौती देने की छूट मिल गई।

दस्ताने के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आरके आनंद ने यूपीए-2 सरकार की ओर से 13 मई को लिए गए निर्णय को चुनौती देने का आवेदन उनके मुवक्किल की ओर से दाखिल किए जाने की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि आवेदन दायर किया जा चुका है और बृहस्पतिवार (19 जून) को सर्वोच्च अदालत की अवकाश कालीन पीठ से इस पर आदेश जारी करने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि दस्ताने ने शीर्षस्थ अदालत में दायर आवेदन में सेना प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed