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नीतीश का नेता चुना जाना अवैध: HC

Wed, 11 Feb 2015 08:38 PM IST
Updated Wed, 11 Feb 2015 08:38 PM IST
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Patna HC declares appointment of Nitish as JD(U) Legislative Party head illegal

नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी की जगह नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल का नेता चुना जाना अवैध है।

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जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल के चुने गए नेता के तौर पर नीतीश कुमार को ऐसे वक्त पर झटका लगा है। जब वह 130 विधायकों की परेड कराने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दरबार में दिल्ली पहुंचे हैं।
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नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव, राजद प्रमुख लालू यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं।
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'मुख्यमंत्री का पद छोड़ना भूल थी'

Patna HC declares appointment of Nitish as JD(U) Legislative Party head illegal

नीतीश कुमार अपने 130 समर्थक विधायक के साथ प्लेन से दिल्‍ली पहुंच चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ना एक भूल थी।

वहीं भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि जेडीयू में जो कुछ हो रहा है वह उनका आंतरिक मामला है। राष्ट्रपति के पास इस मामले को ले जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि कही उनके विधायक पार्टी छोड़ कर न चले जाएं। इसलिए उन्हें अपने साथ लेकर दिल्‍ली पहुंचे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक और बिहार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि हम आसानी से अपना बहुमत साबित कर देंगे।

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