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ट्रेन छूटने पर भी वापस मिलेगा पूरा किराया

Mon, 03 Nov 2014 05:20 PM IST
Updated Mon, 03 Nov 2014 05:20 PM IST
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passengers to get refund on cancellation of confirmed tickets 2 hours after departure

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यात्री अब कन्फर्म टिकटों का रिफंड ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद भी ले सकेंगे। यात्रियों से केवल रिजर्वेशन चार्ज वसूला जाएगा।

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इससे पहले ट्रेन छूटने की हालत में यात्रियों को रेल किराये की आधी रकम लौटाई जाती थी। नई व्यवस्था एक से दो दिनों में लागू कर दी जाएगी।

ट्रेन छूट गई हो तो यात्री को टिकट का पैसे वापस लेने के लिए उस स्टेशन के मैनेजर से संपर्क करना होगा, जहां से उसे यात्रा शुरू करनी थी।

यात्री को एक टिकट डिपॉजिट रसीद (टीडीआर) भरनी होगी, जिससे टिकट को कैंसिल करने का निवेदन किया जाएगा। यात्री को टीडीआर में ये कारण भी बताना होगा कि उसने यात्रा क्यों रद्द की है।
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मना भी ‌‌किया जा सकता है रिफंड करने से

passengers to get refund on cancellation of confirmed tickets 2 hours after departure

स्टेशन मैनेजर टीडीआर को वेरीफाई करने के बाद ‌टिकट के पैसे रिफंड करने का आदेश दे सकता है। हालांकि, स्टेशन मैनेजर यात्रा को रद्द करने के कारण से सहमत न रहा हो तो वह रिफंड करने से मना भी कर सकता है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद से लेकर 24 घंटे तक रिफंड की मांग कर सकता है, जिसके बाद उसे किराये आधे से लेकर चौथाई भाग तक लौटा दिया जाता है।

24 घंटे के बाद रिफंड मांगने पर रकम घटकर 10 फीसदी तक हो जाती है।

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