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पैसे देकर सेक्स किया तो आपकी खैर नहीं

Tue, 12 Feb 2013 10:38 AM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 12 Feb 2013 10:38 AM IST
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paid sex be crime

जो लोग सेक्स के शौकीन हैं और पैसे देकर सेक्स करना पसंद करते हैं, वो अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों को मजे के चक्कर में सजा भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि जल्द ही देश में पैसे देकर सेक्स करना या खरीदना अपराध माना जाएगा।

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बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार इस तरह का कानून बनाने के बारे में सोच रही है। कुछ दिन पहले कैबिनेट ने अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम (आईपीटीए) में संशोधन पर एक नोट जारी किया था। इस संशोधन में पैसे देकर सेक्स करने की मंशा से रेड लाइट इलाके में जाने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
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साथ ही आईपीटीए के नए नियम में वेश्यालय ही रेड लाइट एरिया में नहीं आते, बल्कि हर वो क्षेत्र जहां पैसे देकर सेक्स किया जा रहा हो वो वेश्यालय है। फिर चाहे वो मकान या कोई कमरा हो या फिर कोई और जगह। यहां तक कि अगर कोई शख्स अपने घर, होटल या फिर गाड़ी में सेक्स वर्कर के साथ पकड़ा जाता है, तो वह भी सजा का हकदार होगा।
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दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए दुष्कर्म ने पूरे देश को शर्मसार किया, इस घटना ने देश को हिला कर रख दिया। इसी के चलते अब यह कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे पैसे देकर सेक्स करना कई देशों में जुर्म है। इन देशों में स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। अब स्वीडन और नॉर्वे की तर्ज पर भारत सरकार ने इस तरह का कानून बनाने का फैसला किया है।


आईपीटीए के इस नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट एरिया में वेश्यालय जाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 10,000 से 20,000 का जुर्माना या दोनों भी भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा उस पर 20,000 से 50,000 के बीच जुर्माना भी हो सकता है। इतना ही नहीं सजा की अधिकतम सीमा बढ़ाकर तीन से पांच साल कर दी जाएगी।

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