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व्हाट्सऐप पर तलाक: 'वह एक सेब जैसी थी, मैंने उसे चख लिया'

Wed, 07 Oct 2015 01:43 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2015 01:43 PM IST
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NRI uses WhatsApp to divorce wife of 4 weeks

विवाह के 10 दिन बाद ही 21 साल की बीडीएस छात्रा का पति दुबई चला गया। 21 दिनों तक उसने पति से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि संपर्क नहीं कर पाई। और फिर एक दिन उसके पति ने उसे ह्वाट्सएप पर संदेश भेजा, जिसमें लिखा था-तलाक, तलाक, तलाक।

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केरल के डेंटल स्टडीज कॉलेज की बीडीएस छात्रा की तलाक की ये खबर पढ़कर आप सिहर सकते हैं। केरल की राज्य महिला आयोग की अदालत की सदस्य जे प्रमिला देवी ने बताया कि उस युवक का कहना है कि, 'अब मुझे उस लड़की की जरूरत नहीं है। वह एक सेब जैसी थी और मैंने उसे पहले ही चख लिया।' 
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मुल्क में ह्वाट्सएप पर दिए गए तलाक का संभवत: ये पहला मामला है। तलाक की पीड़ित छात्रा ने केरल के कोट्टायम जिले के पाला की महिला आयोग अदालत में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई।
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आयोग ने पति के तलाश का आदेश दिया

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आयोग ने 'ह्वाट्सएप तलाक' की वैधता पर सवाल उठाते हुए राज्य के अप्रवासी मामलों के विभाग को आदेश दिया है कि छात्रा के पति की तलाश करे। छात्रा से शादी करने वाला 27 वर्षीय युवक कोट्टायम जिले के हि वायकोम का रहने वालाा है। आयोग ने पुलिस से कहा है कि युवक के माता-पिता को भी अगली अदालत में पेश किया जाए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शादी के चंद ही दिनों बाद तलाक के ऐसे मामले से छात्रा टूट गई। उसने कॉलेज छोड़ दिया और उसकी बहन ने स्कूल। वह अपने ससुराल से अपनी मां के घर वापस लौट आई। हालांकि हिम्‍मत जुटाकर उसने मामले की ‌शिकायत महिला आयोग अदालत में की।

उल्लेखनीय है कि 'तीन तलाक' की परंपरा कर मुस्लिम महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं। हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 10 राज्यों में एक सर्वे किया था, जिसमें 92.1 फीसदी महिलाओं ने 'तीन तलाक' की परंपरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

ह्वाट्सऐप तलाक मामले कड़ी कार्रवाई की मांग

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इंटरनेट के विस्तार और न्यू मीडिया के विकास के साथ ही स्‍काइप, व्हाट्सएप या एसएमएस और ईमेल जैसे माध्यमों से तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने चिंता और बढ़ा दी है।

ह्वाट्सएप तलाक के नए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बी सुगतकुमारी ने कहा कि एक सामान्य युवक इस तरह का काम नहीं कर सकता। आयोग का पीड़ित लड़की और उसक मां की कानूनी सहायता करनी चाहिए। उस लड़के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चा‌हिए।

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