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बिन ब्याही मां पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Mon, 06 Jul 2015 04:54 PM IST
Updated Mon, 06 Jul 2015 04:54 PM IST
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Now unmarried woman will be guardian of Child

देश के उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अविवाहित मां बच्चे के पिता की अनुमति के बगैर उसकी अभिभावक हो सकती है।

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साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए बच्चे के पिता का नाम बताना भी जरूरी नहीं होगा। गौरतलब है कि हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, गार्डियनशिप एक्ट और गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के तहत इस मामले में पहले पिता की लिखित अनुमति लेना जरूरी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है कि बच्चे के संरक्षण के लिए मां का नाम ही काफी होगा और उसे बच्चे के पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं है।

ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सपरे की खंडपीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनाया है। दरअसल महिला ने कोर्ट में बच्चे के संरक्षण पर प्रावधानों को चुनौती दी थी जिसमें अविवाहित होते हुए भी बच्चों के संरक्षण के मामले में बच्चे के पिता को शामिल करने का प्रावधान है।

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दोनों अदालतों से निराश थी महिला

Now unmarried woman will be guardian of Child

इससे पूर्व अविवाहित मां ने अपने बच्चे की कानूनी तौर पर अभिभावक बनने के लिए निचली अदालत में अर्जी दी थी।

इस पर अदालत ने उसे ‘गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट’ के प्रावधानों के तहत बच्चे के पिता से सहमति लेने के लिए कहा था,लेकिन महिला ने ऐसा करने में असमर्थता जताई। इस वजह से अदालत ने उसकी अर्जी ठुकरा दी थी।

इसके बाद महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी उसने हाईकोर्ट को बताया कि बच्चे के पिता को यह मालूम तक नहीं कि उसकी कोई संतान है। बच्चे के लालन-पालन से उसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी महिला की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद म‌हिला ने एससी का दरवाजा ख्‍ाटख्‍ाटाया थ्‍ाा।

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