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डिंपल यादव के घर पर लगा दें नोटिस: हाईकोर्ट

Mon, 05 Nov 2012 09:00 PM IST
इलाहाबाद/ब्यूरो
इलाहाबाद/ब्यूरो Updated Mon, 05 Nov 2012 09:00 PM IST
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notice should paste at dimple yadav home said high court

हाईकोर्ट ने जिला जज इटावा को निर्देश दिया है कि वह कन्नौज से सांसद डिंपल यादव को उनके खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका का नोटिस तामील कराएं। अगर वह नोटिस स्वीकार नहीं करती हैं तो इसे उनके घर पर चस्पा कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने वोटर्स पार्टी इंटरनेशल के प्रभात पांडेय की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का कन्नौज लोकसभा सीट से निर्वाचन रद करने की मांग की गई है।

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पूर्व में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को कन्नौज के जिलाधिकारी और डिंपल यादव को छह सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका पर सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि नियत की गई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रतिपक्षी की ओर से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
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कोर्ट में बताया गया कि प्रतिपक्षी डिंपल यादव को कोर्ट का नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। इस पर न्यायालय ने जिला जज इटावा को निर्देश दिया कि कोर्ट का नोटिस तामील न करने पर इसे डिंपल यादव के सैफई स्थित आवास पर चस्पा कर दिया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
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प्रभात पांडेय का कहना है कि कन्नौज लोकसभा उपचुनाव के लिए वह वोटर पार्टी इंटरनेशल के टिकट पर नामांकन करना चाहता था। मगर छह जून 2012 को जब वह नामांकन करने जा रहा था तो सपा केलोगों ने उसका अपहरण कर लिया। वह नामांकन नहीं कर सका। मुख्यमंत्री के दबाव के कारण उसकी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। याची अपने चुनाव लड़ने के वैधानिक अधिकार से वंचित किया गया। इसलिए कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव रद किया जाए।

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