फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   no flags posters or banners on homes says election commission

चुनाव आयोग का डंडा, घरों पर नहीं लगेंगे झंडे

Tue, 01 Oct 2013 12:26 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 01 Oct 2013 12:26 AM IST
विज्ञापन
no flags posters or banners on homes says election commission

चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव में किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन


इस बारे में जिला चुनाव कार्यालयों ने नोटिस भी जारी कर दिया है। आचार संहिता लागू होते ही आयोग का डंडा चलना शुरू हो जाएगा।

खास बात यह कि इसके दायरे में तिपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है। आचार संहिता लागू होते ही तिपहिया वाहन भी चुनाव प्रचार का जरिया नहीं बन सकेंगे।

दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, यह नोटिस दिल्ली संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जारी किया गया है।

नोटिस के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी निजी संपत्ति पर अपना झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगा सकता है।

फिर चाहे उस मकान के मालिक की उसमें मंजूरी ही क्यों न हो। ऐसा करने पर संपत्ति स्वामी और प्रत्याशी दोनों पर कार्रवाई होगी।

चुनाव आयोग के इस नोटिस से राजनीतिक दलों में खलबली मची है।

इसके मुताबिक, पार्टी का पदाधिकारी व समर्थक भी अपने घर पर पार्टी का बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता, जबकि बीते चुनाव में संपत्ति मालिक की ओर से शपथ पत्र जमा कराने पर बैनर पोस्टर लगाने की मंजूरी मिल जाती थी।


‘आप’ ने किया विरोध
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस का विरोध किया है। केजरीवाल ने सोमवार को इस संबंध में दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विजय देव से भी मुलाकात की।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ना चाहता है और समर्थन जताता है तो वह अपने घर में बैनर पोस्टर क्यों नहीं लगा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed