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सुप्रीम कोर्ट का नाबालिग की उम्र घटाने से इनकार

Wed, 17 Jul 2013 12:23 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Wed, 17 Jul 2013 12:23 PM IST
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no change in juvenile justice act

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़े फैसले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि नाबालिग की उम्र में कोई बदलाव नहीं होगा। यह उम्र 18 साल ही बनी रहेगी।

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पिछले साल दिसंबर में एक युवती से हुए गैंगरेप के बाद नाबालिग घटाने की मांग उठी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जाए।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली गैंगरेप मामले में ऐसा कहा गया था कि सामूहिक बलात्कार के आरोपियों में सबसे क्रूर नाबालिग ही था।

इस घटना के बाद इस मांग ने जोर पकड़ा था कि जघन्य अपराधों के मामले में नाबालिग की उम्र सीमा 18 नहीं, बल्कि इससे कम होनी चाहिए।

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