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केबल टीवी देखने वालों के लिए जरूरी है यह खबर

Wed, 12 Jun 2013 01:56 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Wed, 12 Jun 2013 01:56 AM IST
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no cable tv after june 25 if caf is not submitted says trai

एनसीआर के केबल टीवी ग्राहकों के लिए 25 जून तक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) जमा करना अनिवार्य है। जिन ग्राहकों का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा होगा, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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टेलीकॉम नियामक ट्राई के प्रिंसिपल एडवाइजर सुधीर गुप्ता ने कहा कि अगर ग्राहक अपने केबल टीवी ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को 25 जून तक सीएएफ नहीं देते हैं तो उनकी सेवाएं बंद हो जाएंगी। यह सेवाएं फॉर्म जमा करने पर ही चालू हो सकेंगी।
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उन्होंने कहा कि एनसीआर में 28 लाख सेट टॉप बॉक्स हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 20 फीसदी ग्राहकों ने ही फॉर्म जमा किए हैं।

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