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निठारी कांड: एक और केस में कोली दोषी करार
गाजियाबाद/ब्यूरो
Updated Sat, 22 Dec 2012 09:31 PM IST
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निठारी कांड में 5 साल की मासूम बच्ची कविता (काल्पनिक नाम) के मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में दोषी करार दिया है।
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कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना है। अभियोजन और डिफेंस को सजा पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने 24 दिसंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट संभवत: उसी दिन अपना फैसला भी सुना सकती है। डासना जेल में बंद निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया।
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5 साल की मासूम बच्ची कविता (काल्पनिक नाम) को कोली ने 4 जून 2005 को उस समय उठा लिया था, जब वह कोठी संख्या डी-5 के सामने खेल रही थी। अपने बयान में कोली ने बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की बात कबूल की थी। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने बच्ची के स्लीपर बरामद किए थे।
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