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नया एससी-एसटी एक्ट कल से होगा लागू

Mon, 25 Jan 2016 09:49 PM IST
Updated Mon, 25 Jan 2016 09:49 PM IST
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new SC-ST act implemented today

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर अब से कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। इस बारे में शिड्यूल्ड कास्ट एंड द शिड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट, 2015 मंगलवार से प्रभावी हो गया है।

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नए एक्ट के अनुसार एसटी/एससी सदस्यों के बाल या मूंछ छीलना, उन्हें खेती करने से रोकना, जूते-चप्पलों की माला पहनाना, शवों का निस्तारण करने और कब्र खोदने के लिए मजबूर करना, जाति का नाम लेकर गाली देना, साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल करना जैसे कार्य जिनसे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है।

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मजबूर करना अपराध माना जाएगा

new SC-ST act implemented today

इन काम के लिए इन्हें मजबूर करना अपराध माना जाएगा। सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, समाज की किसी महिला के कपड़े उतारकर उसे चोट पहुंचाने, घर या गांव छोड़ने के लिए मजबूर करने और लैंगिक इशारे करने पर भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

अब विशेष अदालतों के पास अपराध के स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार होगा। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद वे दो महीने के अंदर केस की सुनवाई पूरी कर सकेंगी।

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