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आसाराम पर गिरेगी नए रेप कानून की गाज!

Tue, 03 Sep 2013 03:24 PM IST
टीम डिजिटल
टीम डिजिटल Updated Tue, 03 Sep 2013 03:24 PM IST
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new rape law may create problem for aasaram

आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की के साथ अगर वास्तव में बलात्कार नहीं हुआ है, तो भी बाबा की कथित हरकतों को रेप माना जाएगा, क्योंकि नए कानून ने इस अपराध का दायरा बढ़ा दिया है।

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भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में बलात्कार की जो परिभाषा तय की गई थी, वह अब बदल चुकी है।

दिसंबर में दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद आए क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 में बलात्कार की परिभाषा का दायरा काफी बढ़ा दिया गया।

नई परिभाषा के मुताबिक अगर कोई पुरुष बिना सहमति के किसी महिला के वैजाइना, मुंह, युरेथ्रा या गुदा में पेनीट्रेट करता है या किसी दूसरे से ऐसा कराता है, तो इसे बलात्कार माना जाएगा।
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यहां तक कि अगर वह पुरुष पेनिस के अलावा किसी दूसरी चीज से भी इन अंगों में पेनीट्रेट करता है, तो वह रेप के दायरे में माना जाएगा। इसके अलावा ओरल सेक्स करने पर भी पुरुष रेप का दोषी होगा।
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नए रेप कानून के तहत तय चीजें आसाराम बापू के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि इस मामले में सहमति का कोई सवाल नहीं है और पीड़िता नाबालिग है।

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