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एनडी तिवारी के पितृत्व मामले का ट्रायल जल्द निपटाए हाईकोर्ट

Fri, 09 Nov 2012 12:21 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Fri, 09 Nov 2012 12:21 AM IST
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nd tiwari paternity suit sc asks HC to decide it expeditiously

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ पितृत्व मामले के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से निपटाए जाने का आदेश दिया है।

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पुत्र होने का दावा करने वाले रोहित शेखर की ओर से दायर मामले पर हाईकोर्ट में इस संबंध में ट्रायल लंबित है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने तिवारी की ओर से दायर उस याचिका बेवजह करार देते हुए निपटारा कर दिया जिसमें हाईकोर्ट के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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दरअसल शीर्ष अदालत ने तिवारी की याचिका पर 14 मार्च को कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी याचिका को लंबित रखा था। गौरतलब है कि अब तिवारी का डीएनए टेस्ट हो चुका है।
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जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रोहित की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कहा कि पितृत्व का यह मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है।


इस दौरान रोहित की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी मां को भी इस बात की चिंता है कि यदि ट्रायल का निपटारा तेजी से न हुआ तो उनके बेटे की हालत और बिगड़ती जाएगी।

सर्वोच्च अदालत ने अधिवक्ता के तर्क से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट को मामले को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। हालांकि तिवारी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत के इस आदेश पर आपत्ति जताई। लेकिन पीठ ने उस आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया।

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