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दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड

Sun, 03 Jun 2012 12:00 PM IST
विजय सिंघल/नई दिल्ली
विजय सिंघल/नई दिल्ली Updated Sun, 03 Jun 2012 12:00 PM IST
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Accused-of-rape-and-murder-Capital-punishment
अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी के कृत्य पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही अभिभावक लड़कियों की गर्भ में हत्या कर देते हैं।
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रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामनी लाउ ने आरोपी को मृत्युदंड की वकालत करते हुए कहा, आरोपी संजय कुमार बाल्मिकी सेक्स के लिए पागल युवक है। वह एक कैंसर सेल के समान है जिसे यदि समय पर नष्ट न किया जाए तो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। अदालत ने कहा, आरोपी ने पहले बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया फिर उसकी हत्या कर दी। ऐसे आरोपी के सुधार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
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अदालत ने कहा, वर्तमान में गर्भ में ही लड़कियों की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं इसके पीछे एक कारण यह भी है। अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा देने के अलावा उस पर एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने की बात भी कही।
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क्या है मामला
वर्ष 2011 में पीड़ित बच्ची एनडीपीएल के कार्यालय में पानी पीने के लिए गई थी। आरोपी वहां सफाई कर्मचारी था और वह बहलाकर बच्ची को अंदर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद लोहे की रॉड से उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने बच्ची का शव वहीं छिपा दिया जिसका पता दो दिन बाद चला था।
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