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गुजरात दंगों की दोषी माया कोडनानी को जमानत
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 12 Nov 2013 06:39 PM IST
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नरोदा पाटिया दंगा मामले में सजायाफ्ता और गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मंगलवार को स्वास्थ्य कारणों से कोडनानी को तीन महीने की जमानत दे दी।
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कोडनानी के वकील हार्दिक दवे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनके इलाज के लिए अदालत से छह महीने जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सशर्त तीन महीने की जमानत दी।
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दवे ने कोर्ट को बताया कि कोडनानी को दिल की बीमारी है। अवसाद के अलावा उन्हें आंतों का टीबी भी है। वकील ने इससे जुड़े दस्तावेज भी अदालत को सौंपे।
हालांकि, दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने माया की जमानत का विरोध किया और दलील दी कि जेल नियमों के अनुसार भी इलाज कराया जा सकता है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को तीन महीने की सशर्त जमानत दी और इलाज के लिए गुजरात से बाहर जाने की जानकारी एसआईटी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
मिली 26 साल कैद
एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 नरोडा पाटिया नरसंहार मामले में अगस्त 2012 को भाजपा नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और 29 अन्य को दोषी करार दिया था।
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कोर्ट ने तत्कालीन विधायक और मोदी सरकार की पूर्व मंत्री कोडनानी को 'नरोदा इलाके में दंगों की सरगना' करार दिया और 26 साल उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
दंगों के समय कोडनानी नरोदा की विधायक थीं और मोदी सरकार में साल 2007 में उन्हें महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया था।
मार्च 2009 में गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तीन बार विधायक रहीं कोडनानी गोधरा के बाद हुए दंगों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला हैं।