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नारायण साईं की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 16 Jul 2014 07:38 PM IST
एजेंसी/सूरत
एजेंसी/सूरत Updated Wed, 16 Jul 2014 07:38 PM IST
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Narayan Sai bail plea rejected

सूरत की स्थानीय अदालत ने बलात्कार के मामले में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साईं की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।

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एडिशनल सिटी सेशन जज बीए जोशी ने आरोपी साईं की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अदालत ने यह भी माना कि अगर साईं को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकता है।

दो बहनों ने साईं और उसके पिता आसाराम पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे।

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