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साईं की मुश्किलें बढ़ीं, नहीं मिली जमानत

Thu, 21 Nov 2013 08:29 PM IST
एजेंसी/सूरत
एजेंसी/सूरत Updated Thu, 21 Nov 2013 08:29 PM IST
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narayan sai bail asaram rape case

गुजरात के सूरत शहर की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को आसाराम के पुत्र नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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यौन शोषण मामले में आरोपी नारायण साईं इस समय फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि सूरत की दो बहनों ने पिता और पुत्र पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश शाह ने साईं की जमानत याचिका यौन शोषण पीड़िता के बयान के आधार पर खारिज की है। पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए मामले में प्रथम दृष्टया नारायण साईं की संलिप्तता दिख रही है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के दौरान एकत्र किए गए सुबूतों को इस मुकाम पर खारिज नहीं किया जा सकता।

साईं ने अपनी याचिका में मामला दर्ज कराने में हुई देरी को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। वैसे अदालत ने अभियोजन पक्ष से इस मामले में विस्तृत जानकारी देने को कहा है।
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गौरतलब है कि आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सूरत की दो बहनों ने 6 अक्तूबर को सूरत के जहांगीरपुरा थाने में मामला दर्ज कराया था। नारायण साईं पर छोटी बहन के यौन शोषण का आरोप है। साईं आरोप लगने के बाद से ही फरार चल रहे हैं और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

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