फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   Name of Ashok Chavan will not be delete from Adarsh scam

आदर्श घोटाले के आरोपी बने रहेंगे चव्हाण, हाईकोर्ट से राहत नहीं

Wed, 04 Mar 2015 02:37 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 04 Mar 2015 02:37 PM IST
विज्ञापन
Name of Ashok Chavan will not be delete from Adarsh scam

बंबई हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम एल तहिलयानी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आदर्श घोटाले में अपना नाम हटाने की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था।

विज्ञापन


चव्हाण ने पिछले साल दिसबंर महीने में सीबीआई अदालत के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसमें आदर्श घोटाले से उनका नाम को हटाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था।
विज्ञापन


पूर्व मुख्यमंत्री की इस मांग को खारिज हो जाने के बाद उन पर अब भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला चलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदर्श सोसाइटी में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

चव्हाण की दलील, नहीं मिला पक्ष रखने का मौका

Name of Ashok Chavan will not be delete from Adarsh scam

चव्हाण ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें आरोपी बनाए जाने के मसले पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

सीबीआई ने इससे पहले निचली अदालत का संपर्क किया था और उसने चव्हाण का नाम इस आधार पर आरोपी के तौर पर हटाने की अनुमति मांगी थी कि राज्यपाल ने उनके खिलाफ मामला चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सीबीआई अदालत द्वारा इसको खारिज किए जाने के बाद ही मामला उच्च न्यायालय पहुंचा।

हालांकि जस्टिस तहिलयानी ने सीबीआई की उस याचिका को नवंबर में खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि इस मामले में चव्हाण पर भारतीय दंड संहिता के तहत षड्यंत्र रचने का मामला नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला अब भी चलाया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed