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दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज

Sat, 29 Dec 2012 10:07 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/एजेंसी/इंटरनेट डेस्क Updated Sat, 29 Dec 2012 10:07 PM IST
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murder charges invoked in delhi gang rape case

दिल्ली में गैंगरेप की शिकार युवती की मौत के बाद इसके सभी छह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस 3 जनवरी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी।

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विशेष आयुक्त पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि तीन जनवरी 2013 को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला भी इसमें जोड़ा गया है।
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उन्होंने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ वकील दयाकृष्णन विशेष सरकारी वकील होंगे। दयाकृष्णन दिल्ली हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं। दयाकृष्णन ने यह केस फ्री में लड़ने की खुद इच्छा जाहिर की। इस मामले में दो जूनियर उनकी मदद करेंगे। सरकारी वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिन प्रतिदिन के आधार पर मुकदमें की पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़िता का पोस्टमार्टम सिंगापुर के चिकित्सा दल ने किया है। जांचकर्ताओं को जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी।
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गौरतलब है कि दक्षिण जिला पुलिस ने इससे पहले सभी आरोपियों के खिलाफ 17 दिसंबर को ही आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 376 2जी (सामूहिक दुष्कर्म),365 (अपहरण), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 394 (लूटपाट करना) और 201 (सबूत मिटाना), 34 (दो या दो से ज्यादा लोग) आदि धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। धारा 201 और 307 बाद में जोड़ी गई थीं।

16 दिसंबर को चलती बस में पैरा-मेडिकल की पीड़ित छात्रा के जघन्य सामूहिक दुष्कर्म किया था। बेहोशी की हालत में छात्र व उसके दोस्त को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया था। करीब 13 दिन बाद मौत से लड़ने के बाद सिंगापुर के अस्पताल में छात्रा की मौत हो गई।


इस मामले में पुलिस ने छह आरोपी मुख्य आरोपी रामसिंह, उसके भाई मुकेश, विनय, पवन, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग तक गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी की उम्र का पता करने के लिए उसकी हड्डियों की जांच करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।

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