फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   molestation should be strictly prevented

छेड़खानी को कड़ाई से रोका जाना चाहिए: हाईकोर्ट

Tue, 11 Dec 2012 10:56 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Tue, 11 Dec 2012 10:56 PM IST
विज्ञापन
molestation should be strictly prevented

बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि छेड़खानी को कड़ाई से रोका जाना चाहिए क्योंकि यह मामला महिलाओं की गरिमा से जुड़ा है। जस्टिस वी एम कनाडे और पी डी खोडे ने स्वत: संज्ञान में लिए एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह टिप्पड़ी की।

विज्ञापन


बेंच ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का मामला पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। इन दिनों यह देखा जा रहा है कि महिलाओं का पक्ष लेने वालों पर हमला या उनकी हत्या कर दी जा रही है।
विज्ञापन


इसलिए इस मुद्दे पर कड़े फैसले लेने की जरूरत है। इस बेंच ने उपनगर डोंबीवली के एक मामले का संदर्भ लिया जिसमें एक लड़की का पक्ष लेने वाले 19 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed